शुक्रवार, 20 नवंबर 2020

निर्वाचन के दृष्टिगत निलंबित किए गए शस्त्र लायसेंस को पुन: बहाल करने के आदेश पारित

 विधानसभा उप निर्वाचन-2020 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विधानसभा उप चुनाव के दृष्टिगत आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत समस्त अनुज्ञाधारी शस्त्र तत्काल प्रभाव से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक निलंबित किए जाकर अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन करने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी थी। शस्त्रधारियों को अपने-अपने लायसेंसी शस्त्र संबंधित थाने अथवा पुलिस लाइन में जमा करने के निर्देश दिए गए थे।

    जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विधानसभा उप निर्वाचन के समाप्त होने तथा आचार संहिता की अवधि समाप्त हो जाने के कारण निलंबित किए गए लायसेंसधारियों के लायसेंस निलंबन से बहाल करने के आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में शस्त्र लायसेंसधारी अपने-अपने लायसेंस पर अंकित शस्त्र/कारतूस जो पुलिस लाईन अथवा संबंधित थाने में जमा किए गए थे उन्हें विधिवत वापस करने के आदेश पारित कर दिए हैं।

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