मध्यप्रदेश लोक शिक्षण आयुक्त ने प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य, प्राचार्य हाई, हायर सेकेण्डरी स्कूल को हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए है।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये है। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति न होने तथा प्रत्येक विषय के एक शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक विषय के स्वीकृत पद के विरूद्ध अधिकतम एक अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने हेतु पद प्रदर्शित किये गये है।जिन विद्यालयों में कुल नामांकन (कक्षा 9-12) के विरुद्ध लगातार एक सप्ताह तक औसत उपस्थिति 80 प्रतिशत या इससे अधिक होने की स्थिति में विद्यालय की स्वीकृत पदसंरचना अनुसार रिक्त पद हेतु अतिथि शिक्षकों की मांग संलग्न प्रारूप में विमर्श पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। राज्य स्तर से अनुमति प्राप्त होने तथा विमर्श पोर्टल पर प्रदर्शित अतिरिक्त रिक्ति के विरूद्ध ही अतिथि शिक्षक रखा जाए अन्यथा संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
आमंत्रित किये गये अतिथि शिक्षकों की ऑनलाईन ज्वाइनिंग की व्यवस्था शीघ्र ही जीईएमएस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। ज्वाईनिंग हेतु अतिथि शिक्षक के पास जीवित स्कोर कार्ड एवं विमर्श पोर्टल पर रिक्ति होना चाहिए। एक परिसर एक शाला के अंतर्गत संचालित हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी में प्राथमिक एवं माध्यमिक के शिक्षकों से उनके विषय के अनुसार अकादमिक कार्य लिया जाए। प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शाला में पदस्थ समस्त शैक्षणिक अमले एवं अतिथि शिक्षक द्वारा अध्यापन कार्य किया जाए, जिससे कि वार्षिक परीक्षा के पूर्व निर्धारित कोर्स पूर्ण किया जा सके। रिक्त पदों की स्थिति नवम्बर 2019 में विमर्श पोर्टल पर प्राचार्यों द्वारा दर्ज जानकारी के आधार पर प्रदर्शित की गई है।
मानदेय गणना की दृष्टि से अतिथि शिक्षकों का मानदेय कालखण्ड के मान से निर्धारित है किन्तु यह अर्न्त निहित है, कि अतिथि शिक्षकों को शाला समय में उपस्थित रहना होगा तथा विषय के अध्यापन के अतिरिक्त अन्य अकादमिक कार्य यथा मूल्यांकन, प्रायोगिक कार्य, परीक्षा ड्यूटी इत्यादि भी करना होगा।
ऐसी शालाएं जहाँ विषयमान से अतिथि शिक्षक उपलब्ध न हों वहाँ संकुल, विकासखण्ड की माध्यमिक शाला के शिक्षकों की संबद्धता से अध्यापन कार्य कराया जाए। उक्त निर्देशो के अनुसार कार्यवाही करते हुये जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विद्यालय में विषयमान से नियमित शिक्षक, अतिथि शिक्षक, माध्यमिक शाला के शिक्षक 31 दिसम्बर तक उपलब्ध हो जाए, तदुपरांत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, कि प्रत्येक विद्यालय में विषयमान से शिक्षक उपलब्ध करा दिये गये है।
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