शुक्रवार, 13 नवंबर 2020

4 अपराधी जिला बदर एवं 7 को देना होगा बंध पत्र

 जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 4 लोगों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को देखते हुए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं।

    जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के आदेश पारित किए हैं उनमें आदिल खां पुत्र ईदा शाह निवासी ग्राम महलगांव थाना विश्वविद्यालय, अरूण यादव पुत्र रणवीर यादव निवासी ग्राम सौंसा थाना उटीला, शेरू उर्फ आशीष दण्डोतिया पुत्र रामगोविंद दण्डोतिया निवासी कुंज विहार कॉलोनी फेस-2 थाना गोले का मंदिर एवं रंजीत उर्फ राणा पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर निवासी बेड़ी वाली माता लक्ष्मण तलैया, थाना बहोड़ापुर  जिला ग्वालियर शामिल हैं।
    इसके अतिरिक्त अजमेर पुत्र धनीराम जाटव निवासी ग्राम बेरू थाना डबरा देहात, विष्णु किरार पुत्र लाल सिंह किरार निवासी तांगा अड्डा तिकोनिया मुरार थाना मुरार, जीतू उर्फ जितेन्द्र मराठा पुत्र अशोक मराठा निवासी चॉकलेट फैक्ट्री के पास शब्दप्रताप आश्रम बहोड़ापुर थाना बहोड़ापुर, श्याम उर्फ लल्लू पुत्र ईश्वरी सिंह तोमर निवासी तारघर जयेन्द्रगंज लश्कर थाना इन्दरगंज, आकाश कुशवाह पुत्र अशोक कुशवाह निवासी महेशपुरा अजयपुर सिकन्दर कम्पू थाना गिरवाई, अंकुश राजपूत पुत्र रामसेवक राजपूत निवासी विनयनगर सेक्टर-2 थाना बहोड़ापुर एवं दीपेन्द्र उर्फ करू गुर्जर पुत्र राजेन्द्र सिंह गुर्जर निवासी ग्राम लक्ष्मणगढ़ थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर को तीन दिन के अंदर अपने संबंधित थानों में 50 – 50 हजार रूपए का बंध पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।
 

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