बुधवार, 23 दिसंबर 2020

तानसेन समारोह-2020 - तीन किलोमीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर और 100 मीटर की परिधि में अस्त्र-शस्त्र धारण करने एवं प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध

भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव "तानसेन समारोह" की तैयारियाँ जारी हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने समारोह आयोजन स्थल अर्थात तानसेन समाधि के तीन किलोमीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही तानसेन समारोह आयोजन स्थल के आस-पास 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण करने एवं उनके प्रदर्शन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है।
   यह आदेश 26 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा। साथ ही आठवीं संगीत सभा के दिन यानि 30 दिसम्बर को बेहट में कार्यक्रम स्थल पर यह आदेश लागू होगा। जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किया है।
   ज्ञात हो तानसेन समारोह 26 दिसम्बर से शुरु होकर 30 दिसम्बर तक चलेगा। समारोह में कुल 8 संगीत सभाएँ होंगी। पहली 7 सभाएँ तानसेन समाधि स्थल पर सजेंगी। आठवीं एवं आखिरी संगीत सभा तानसेन की जन्म स्थली बेहट में झिलमिल नदी के किनारे 30 दिसम्बर को प्रात:काल में आयोजित होगी।

व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त  

   विभिन्न विभागों के अधिकारियों से समन्वय बनाकर तानसेन समारोह को सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने नोडल अधिकारियों की तैनाती भी की है। एसडीएम ग्वालियर सिटी श्री प्रदीप तोमर (मोबा. 9425112082) को तानसेन समाधि स्थल पर आयोजित होने वाली सभाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह बेहट के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी ग्वालियर ग्रामीण श्री एच बी शर्मा (मोबा. 9425743666) को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों नोडल अधिकारी तानसेन समारोह के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी निभायेंगे। 

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