जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने एक आदतन अपराधी को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही 6 आदतन आरोपियों को पुलिस थानों में बंध पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को देखते हुए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने अपराधी आनंद बाल्मीक पुत्र सुरेश बाल्मीक निवासी हरिजन मोहल्ला हुरावली थाना सिरोल जिला ग्वालियर के विरूद्ध जिला बदर के आदेश पारित किए हैं। अपराधी आनंद बाल्मीक को ग्वालियर जिला एवं निकटवर्ती जिले भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी एवं दतिया जिले की सीमाओं से 6 माह तक की अवधि के लिये बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं।इसके अतिरिक्त रामसहाय गुर्जर पुत्र सरमन गुर्जर निवासी राघवेन्द्र नगर थाना विश्वविद्यालय, सोनू उर्फ सुनील जैन पुत्र बल्लभचन्द्र जैन निवासी हैदरगंज मामा का बाजार लश्कर थाना माधौगंज, मनोज राजावत पुत्र विनोद राजावत निवासी सैनिक कॉलोनी शहीद गेट के पास पिंटो पार्क थाना गोले का मंदिर, रवि उर्फ रविन्द्र पुत्र जरदान कमरिया उम्र 37 साल निवासी हवेली पिछवाड़ा घासमण्डी, गयाप्रसाद उर्फ परसा पुत्र बंशीराम कुशवाह उम्र 48 वर्ष निवासी धोकलपुरा थाना गिरवाई एवं पिन्टा उर्फ प्रशांत पुत्र पहलवान सिंह गुर्जर निवासी शिव कॉलोनी पिंटो पार्क थाना गोले का मंदिर जिला ग्वालियर को तीन दिन के अंदर अपने संबंधित थानों में 50 – 50 हजार रूपए का बंध पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।
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