मंगलवार, 5 जनवरी 2021

बाल देख-रेख संस्थानों के 18 वर्ष के ऊपर के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने "लॉन्च पैड स्कीम" शुरू

 बाल देख-रेख संस्थाओं में रहकर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विशेष नवाचार किया गया है। विभाग की समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत इस नवाचार के रूप में "लॉन्च पैड स्कीम" शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के माध्यम से बच्चों को एक ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे संस्थागत जीवन से बाहर आने के बाद उनका शिक्षण व प्रशिक्षण जारी रहे। साथ ही वे स्वरोजगार भी प्राप्त कर सकें।  

   लॉन्च पैड स्कीम में प्रदेश के 52 जिलों को 5 क्लस्टर में बाँटा गया है। यह प्लेटफार्म ग्वालियर सहित संभागीय मुख्यालय इंदौर, सागर, जबलपुर तथा भोपाल में प्रारंभ किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश शासन के इस नवाचार को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इसका क्रियान्वयन चालू वित्तिय वर्ष में किया जायेगा। इस स्कीम के अंतर्गत बाल गृहों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 6 से 8 युवाओं के समूह को कॉफी शॉप, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, कम्प्यूटर टाइपिंग, डी.टी.पी. कार्य, नोटरी आदि कार्य के लिए कलेक्टर कार्यालय परिसर अथवा अन्य सार्वजनिक स्थल पर खोलने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। महिला-बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक लॉन्च पैड की स्थापना के लिए 6 लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह लॉन्च पैड अशासकीय संस्था के माध्यम से संचालित होंगे और संस्था द्वारा पैड संचालन का विस्तृत प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा।

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