सोमवार, 30 नवंबर 2020

ग्राम झण्डा का पुरा में महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

 महिलाओं से संबंधित विविध कानून और प्रावधानों की जानकारी देने के लिये जिले की ग्राम पंचायत ओड़पुरा के ग्राम झण्डापुरा में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। जिला न्यायाधीश श्री दीपक कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस शिविर का आयोजन कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया।

    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री ऋतुराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिये टोल फ्री नम्बर व अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती अनीता सिंह ने महिलाओं व बच्चों के उत्पीड़न एवं उनके साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रति महिलाओं को सचेत रहने पर बल दिया। उन्होंने कहा गलत व्यवहार होने पर आगे आएँ और दोषी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएँ। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती शिवानी शर्मा ने महिलाओं के लिये बनाए गए घरेलू संरक्षण अधिनियम व महिलाओं के विधिक अधिकारों के बारे में बताया।
    न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री संजय जैन ने विधिक सहायता योजना एवं रिसोर्स पर्सन कु. शिल्पा डोंगरे ने भी महिलाओं के हितों से संबंधित उपयोगी जानकारी दी। शिविर में महिलाओं से संबंधित विविध कानूनों और योजनाओं से संबंधित साहित्य भी वितरित किया गया। साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को विधिक सहायता भी दिलाई गई। शिविर में सरपंच सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधिगण एवं ग्राम की महिलाओं ने भाग लिया।

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