राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय ग्वालियर में भी 12 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। साथ ही सिविल न्यायालय डबरा एवं भितरवार, कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर एवं श्रम न्यायालय ग्वालियर में एक साथ लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दीपक कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित होने जा रही इस नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के क्लेम प्रकरण, एनआई एक्ट के डिसऑनर प्रकरण, पारिवारिक, वैवाहिक मामले, श्रम विवाद, विद्युत संबंधी इत्यादि प्रकृति के लंबित मामलों के प्रकरणों का निराकरण दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष विभिन्न बैंकों, फायनेंस कंपनियों, टेलीफोन कंपनियों, विद्युत मण्डल एवं नगर निगम के बकाया वसूली राशि के प्रीलिटिगेशन प्रकरण भी रखे जायेंगे।नेशनल लोक अदालत के आयोजन के लिए 55 खण्डपीठ गठित की गई है। जिसमें जिला न्यायालय के लिए 42, सिविल न्यायालय डबरा में 7, सिविल न्यायालय भितरवार में 2, कुटुम्ब न्यायालय में 2 एवं श्रम न्यायालय के लिए भी 2 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
नेशनल लोक अदालत के लिए विद्युत कंपनी, नगर निगम व बैंकिंग एवं बीमा कंपनियों द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी। पक्षकार सीधे नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने-अपने प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं।
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