शुक्रवार, 4 दिसंबर 2020

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीयन के लिए विशेष अभियान 2 जनवरी तक

 छूटे हुए संनिर्माण श्रमिकों का किया जा रहा है पंजीयन, कलेक्टर ने प्राधिकृत अधिकारियों को समय-सीमा में शेष श्रमिकों का पंजीयन करने के दिए निर्देश

मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीयन से छूटे हुए श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिये प्रदेश सरकार के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 2 जनवरी तक चलेगा। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने ग्वालियर नगर निगम के आयुक्त, जिले की सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस अभियान को गंभीरता से लें और सभी पात्र श्रमिकों का मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीयन सुनिश्चित करें। उन्होंने पंजीयन की जानकारी संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय ग्वालियर एवं सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय में अनिवार्यत: भेजने के निर्देश भी दिए।
    संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीयन के लिये 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करना जरूरी है। इस संबंध में निर्माण श्रमिक का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ही मान्य किया जायेगा। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिये पूर्व से ही श्रम विभाग के श्रम सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन एवं नवीनीकरण की व्यवस्था है। श्रमिकों को स्वयं के पंजीयन एवं नवीनीकरण का ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करने के लिये एनआईसी के माध्यम से एक मोबाइल एप भी विकसित किया जा रहा है।
    कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि निर्माण श्रमिकों के पंजीयन व नवीनीकरण के लिये स्थानीय निकायों में सीधे प्राप्त आवेदन, लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त आवेदन तथा पूर्व से लंबित आवेदनों का निराकरण भी आवश्यक रूप से किया जाए। ज्ञात हो प्रवासी श्रमिक सर्वे अभियान में चिन्हित निर्माण श्रमिकों की जानकारी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों के लॉगइन के साथ-साथ प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर भी उपलब्ध है। इन चिन्हित निर्माण श्रमिकों का पंजीयन एवं नवीनीकरण करने के निर्देश भी प्राधिकृत अधिकारियों को दिए गए हैं।
    विस्तृत जानकारी के लिये संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय तथा सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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