शनिवार, 19 दिसंबर 2020

6 आदतन अपराधी जिला बदर एवं एक को देना होगा बंध पत्र

 जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 6 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही एक आदतन आरोपी को पुलिस थानों में बंध पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को देखते हुए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं।

    जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के आदेश पारित किए हैं उनमें सोनू जाटव पुत्र मंशाराम जाटव निवासी श्रीनगर कॉलोनी थाटीपुर, सोनू लोधी पुत्र कालका लोधी निवासी पदमपुर खेरिया थाना महाराजपुरा, कालीचरण शर्मा उर्फ सोनू पुत्र संतचरण शर्मा निवासी बी-843 आनंद नगर बहोड़ापुर, अनिल शर्मा पुत्र उमाशंकर शर्मा निवासी काली माई संतर मुरार, जय सिंह जाटव पुत्र स्व. श्री रामकुमार जाटव निवासी विजयगढ़ थाना बिजौली एवं योगेश उर्फ छोटू पुत्र माधोसिंह राठौर निवासी माधोनगर गेट नं.-1 लक्ष्मीगंज थाना जनकगंज जिला ग्वालियर शामिल हैं।
    इसके अतिरिक्त पंचम सिंह कुशवाह पुत्र सूरज सिंह कुशवाह निवासी रामपुरी मोहल्ला शब्दप्रताप आश्रम थाना बहोड़ापुर जिला ग्वालियर को तीन दिन के अंदर अपने संबंधित थाने में 50 हजार रूपए का बंध पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।

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