वाहनों के मोटरयान कर में राज्य शासन के परिवहन विभाग द्वारा दी गई छूट की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। पहले छूट देने की अवधि 31 मार्च 2020 तक निर्धारित थी।
पुराने वाहनों पर बकाया मोटरयान कर का एक मुश्त भुगतान करने पर परिवहन विभाग द्वारा कर में विशेष छूट दी जा रही है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 5 वर्ष तक पुराने वाहनों पर 20 प्रतिशत, 5 वर्ष से 10 वर्ष पुराने वाहनों पर 40 प्रतिशत एवं 10 वर्ष से 15 वर्ष पुराने वाहनों पर 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है। इसी तरह 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहनों पर 70 प्रतिशत एवं 20 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके पुराने वाहनों (पथ भ्रष्ट यानों) का एक मुश्त बकाया जमा करने और वाहनों का पंजीयन निरस्त कराने की शर्त पर 90 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह छूट एक मुश्त बकाया जमा करने पर भी दी जायेगी।
जिन वाहनों पर पूर्व का मोटरयान कर एवं शास्ति बकाया है वे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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